यदि GRAP स्टेज IV लागू किया जाता है, तो दिल्ली अन्य राज्यों से बस प्रवेश को प्रतिबंधित करेगी

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मंगलवार को, दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 365 था जो चरण - III वायु गुणवत्ता को दर्शाता है। अगले ही दिन बुधवार को गुणवत्ता और भी खराब हो गई और सुबह 9.05 बजे 394 AQI दर्ज किया गया।

Jasvir

By Jasvir

Dec 04, 2023 07:19 am IST
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राजधानी में वायु प्रदूषण बढ़ने पर दिल्ली सरकार अन्य राज्यों से बसों के प्रवेश को विनियमित करेगी। चरण IV के तहत, केवल BS6 डीजल, CNG और इलेक्ट्रिक बसों को प्रवेश दिया जाएगा

Delhi to restrict bus entry from other states if GRAP Stage IV invoked.png

दिल्ली सरकार ने घोषणा की कि यदि केंद्र की वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना के अंतिम चरण के तहत प्रतिबंध लागू किए जाते हैं तो अन्य राज्यों से बस प्रविष्टि को विनियमित किया जाएगा। यदि वायु गुणवत्ता GRAP के चरण - IV में प्रवेश करती है, तो केवल BS6 डीजल, CNG और इलेक्ट्रिक बसों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति होगी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) वायु प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। GRAP के तहत वायु गुणवत्ता को 4 मुख्य चरणों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें स्टेज - I 'खराब' (AQI 201-300), स्टेज - II 'बहुत खराब' (AQI 301-400), स्टेज - III 'गंभीर' (AQI 401-450), स्टेज - IV 'गंभीर +' (AQI > 450) शामिल हैं।

हवा की गुणवत्ता गिरने पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। चरण IV सबसे खराब वायु गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करता है और दिल्ली सरकार इस स्तर तक नहीं पहुंचने के लिए अपने नियंत्रण में सब कुछ कर रही है।

मंगलवार को, दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 365 था जो चरण - III वायु गुणवत्ता को दर्शाता है। अगले ही दिन बुधवार को गुणवत्ता और भी खराब हो गई और सुबह 9.05 बजे 394 AQI दर्ज

किया गया।

आधिकारिक गजट अधिसूचना में कहा गया है, “GRAP IV के लागू होने पर सभी बसों का प्रवेश, जिनमें ऑल इंडिया टूरिस्ट बसों/कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसों/राज्य परिवहन बसें शामिल हैं या सीएनजी/इलेक्ट्रिक या बीएसवीआई डीजल बसों को छोड़कर अन्य राज्यों से दिल्ली में किसी अन्य प्रकार का परमिट रखने वाली बसों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा

उपर्युक्त प्रतिबंध स्वचालित रूप से लागू होंगे, जब भी दिल्ली राजपत्र में इस आदेश को जारी करने की तारीख से GRAP - IV लागू किया जाता है, और यदि GRAP IV को रद्द कर दिया जाता है, तो उक्त प्रतिबंध स्वचालित रूप से समाप्त हो जाते हैं, और कोई अलग आदेश जारी नहीं किया जाएगा।”

अभी पिछले महीने ही, दिल्ली सरकार ने एक नोटिस जारी किया था कि हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करने वाली सभी बसों में BS6 के अनुरूप डीजल, CNG या इलेक्ट्रिक बसें होनी चाहिए। 18 नवंबर को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने भी दिल्ली और एनसीआर राज्यों से सभी आपातकालीन उपायों को रद्द करने के लिए कहा था, जिसका अर्थ है कि केवल CNG, इलेक्ट्रिक और

BS6 डीजल वाहनों को प्रवेश की अनुमति है।

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